मुंबई। मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को 3 महीने की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 24 साल के किन्नर को मौत की सजा सुनाई है. मामला जुलाई 2021 का है. वारदात के सामने आने के बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि न कोई सबूत मिल रहा था और न ही कोई चश्मदीद गवाह. घटना के अगले दिन पीड़ित परिवार ने जो बयान दिया, उसके आधार पर किन्नर को अरेस्ट किया गया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला था. रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में तीन महीने की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के लिए किन्नर को मौत की सजा सुनाई गई. स्पेशल कोर्ट ने 24 साल के दोषी किन्नर को रेप, हत्या, अपहरण, भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी पाया. साथ ही किन्नर को सबूतों को नष्ट करने का भी दोषी पाया गया. 8 जुलाई, 2021 की आधी रात को हुई वारदात का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था. मामला कोर्ट में जाने के बाद सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें परिवार और दो पड़ोसियों की गवाही भी शामिल थी.