दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया प्रभावशाली शख्स हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब मनीष सिसोदिया इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया आरोपी हैं और कई महीनों से जेल में हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने की याचिका का विरोध किया था।